भारत में वित्त वर्ष 2019-20 के नवंबर माह तक 2,100 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में केवल 3,134 करोड़ लेनदेन हुए थे. इसके अलावा अगर अमाउंट के हिसाब से बात की जाये तो वर्ष 2020 में भारत में US$81,197 मिलियन का लेनदेन डिजिटल माध्यम से हुआ था और इसके 2023 तक US$134,588 मिलियन पहुँचने की उम्मीद की जाती है.इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में डिजिटल लेन देनों की संख्या लगभग 18.3% सालाना की डर से बढ़ रही है.
अब जब डिजिटल लेनदेन की संख्या बढ़ रही है तो इस बात की संभावना भी अधिक है कि इन डिजिटल लेनदेन से ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत आदमी को रुपये भेज दें.
इस लेख में हम ऐसी ही एक समस्या के समाधान की चर्चा कर रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि यदि आप किसी गलत अकाउंट में रुपये भेज देते हैं तो फिर उनको वापस कैसे पायें?
आज के समय में हम डिजिटल वॉलेट, भीम एप, यूपीआई, गूगल पे, और अन्य सेवाओं के माध्यम से आसानी से रुपयों का लेनदेन कर रहे हैं. लेकिन गलत अकाउंट में रुपये जाने का मामला एनईएफटी/आरटीजीएस के केस में नही आता है क्योंकि इन दोनों माध्यमों से पैसा भेजने के लिए पहले उस व्यक्ति का अकाउंट अपने इन्टरनेट बैंकिंग के अकाउंट में जोड़ना पड़ता है. आपका पैसा तभी ट्रान्सफर होगा जब वो अकाउंट जिसमें आप रुपये भेजना चाहते हैं वह मौजूद होगा.
अगर गलत खाते में रुपये चले जाएँ तो कैसे वापस पायें? (How do I get back wrongly transferred money)
रुपये भेजते समय यदि आप गलत अकाउंट नंबर टाइप कर देते हैं और रुपये भेज देते हैं तो इस केस में दो परिस्तिथियाँ हो सकतीं हैं.
1. हो सकता है कि वो अकाउंट किसी के भी नाम आवंटित ना हो
2. वो अकाउंट किसी के नाम आवंटित हो.
यदि अकाउंट किसी के भी नाम आवंटित नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका रुपये तुरंत कट तो जायेगा लेकिन जब कोई अकाउंट मौजूद ही नहीं है तो वो रुपये कुछ घंटों बाद आपने अकाउंट में वापस आ जायंगे.
अब बात करते हैं दूसरी दशा की. मान लो आपने जिस अकाउंट में गलती से रुपया भेज दिया है और वो उस बैंक में मौजूद है तो आपके लिए समस्या हो जाएगी क्योंकि वो भेजा गया रुपया गलत अकाउंट में क्रेडिट हो जायेगा. इसका उपाय इस प्रकार है:-
1. बैंक के ब्रांच मैनेजर और कस्टमर केयर से संपर्क करें: जैसे ही आपको पता चला कि आपका भेजा गया गया रुपया ठीक अकाउंट ने नहीं पहुंचा है तुरंत ही अपने बैंक के कस्टमर केयर को ईमेल या फ़ोन के माध्यम से सूचित करें और यह जानने का प्रयास करें कि आपने जिस व्यक्ति के खाते में पैसा भेज दिया है वो खाता किस ब्रांच में है?
यदि आपने पैसा किसी और बैंक या शाखा में अनजान व्यक्ति के बैंक अकाउंट में भेज दिया है तो फिर सिर्फ वही बैंक इस समस्या को सुलझा सकता है.
यदि संभव हो तो तुरंत ही अपनी बैंक के मैनेजर से व्यक्तिगत तौर पर मिलें, पूरी डिटेल उन्हें बताएं फिर मैनेजर अपने स्तर से कार्रवाई करके आपका पैसा वापस मागने के लिए उस बैंक से संपर्क करेंगे जिसमें आपने पैसा गलती से भेज दिया है.
आपको अपने बैंक को रुपया भेजने का समय, दिन ,तारीख, अपना अकाउंट नंबर और रुपये पाने वाले का अकाउंट नंबर बताना चाहिए. यदि रुपये सफलतापूर्वक बेनेफिसिअरी के अकाउंट में चले गए हो तो उसका स्क्रीनशॉट और लेन-देन रिफरेन्स नंबर भी साथ ले जाएँ.
2. रुपये पाने वाले व्यक्ति की बैंक में शिकायत: आप तुरंत उस ब्रांच में शिकायत करें जहां अनजाने में रुपये प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अकाउंट है. सम्बंधित बैंक का मैनेजर उस व्यक्ति को इस बात की जानकरी देगा और तभी रुपये निकाले जा सकते हैं जब खाताधारक इसकी अनुमति देगा.
3. कानूनी कार्रवाई: यदि गलती से रुपये प्राप्त करने वाला व्यक्ति आपकी शिकायत के बावजूद रुपये देने के तैयार नही होता है तो आपके पास उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार है.
इस प्रकार लेख को पढने के बाद यह बात स्पष्ट है कि किसी के अकाउंट में गलती से रुपये भेजने के बाद उससे रुपये वापस लेना एक लम्बी प्रक्रिया का हिस्सा है. इसलिए डिजिटल लेनदेन करते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है.
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