Republic Day 2022: जाने राष्ट्रगान बजाने और गाने से संबंधित नियम क्या हैं?

Jan 26, 2022, 06:37 IST

Republic Day 2022: सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में फिल्मों को दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना और सभी को उसके सम्मान में खड़े होना अनिवार्य कर दिया है| आइये भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान बजाने और गाने से संबंधित नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं.

National Anthem
National Anthem

Republic Day 2022: भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है. 2022 में देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 

गणतंत्र दिवस पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण वार्षिक परेड है जो राजपथ, दिल्ली से शुरू होती है और इंडिया गेट पर समाप्त होती है. इस दिन देश के राष्ट्रपति राजपथ, नई दिल्ली में झंडा फहराते हैं. औपचारिक कार्यक्रम में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना द्वारा भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत, परेड और एयरशो को भी प्रदर्शित किया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में फिल्मों को दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना और सभी को उसके सम्मान में खड़े होना अनिवार्य कर दिया है| इस संबंध में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि “लोगों को महसूस करना चाहिए कि वे एक राष्ट्र में रहते हैं और उन्हें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए|”  राष्ट्रगान के किसी भी तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है।

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क्या आपको पता है कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने का प्रचलन शुरू हुआ था?

जानकारी के मुताबिक सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने का प्रचलन  भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बाद शुरु हुआ था| उस समय कई राष्ट्रभक्ति फिल्में आई थीं| ऐसे में सिनेमाघर के मालिकों ने तय किया कि फिल्म दिखाते समय राष्ट्रगान बजाएंगे| लेकिन उस समय राष्ट्रगान फिल्म समाप्त होने के बाद बजाया जाता था| अतः कुछ दिनों बाद ही सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के अपमान की खबरें आने लगी| ऐसे में सरकार ने एक आदेश के द्वारा सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने पर रोक लगा दी थी|

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राष्ट्रगान का अपमान करने पर मिल सकती है सजा

राष्ट्रगान के संदर्भ में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 में नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार राष्ट्रगान का अपमान करने पर तीन साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है।

राष्ट्रगान गाते समय बाधा पहुंचाने पर भी है सजा

1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक, जान-बूझ कर किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकने या गा रहे समूह को बाधा पहुंचाने पर तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है। दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं।

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राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े अन्य मामले

1986 में कुछ छात्रों को स्कूल से निकाला गया

1986 में केरल के एक स्कूल ने राष्ट्रगान न गाने के आरोप में तीन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया था। हालांकि, बच्चे राष्ट्रगान के दौरान खड़े थे और उन्होंने राष्ट्रगान गाया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इन बच्चों को वापस स्कूल में लेने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई राष्ट्रगान के समय सम्मानपूर्वक खड़ा है और गा नहीं रहा है तो यह अपमान की श्रेणी में नहीं आता है।

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राष्ट्रगान बजाने के नियम

राष्ट्रीय गान के सम्मान के लिए बनाये गये कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं-

1. राष्ट्रगान जब गाया अथवा बजाया जा रहा हो तब हमेशा सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए।

2. राष्ट्रगान का उच्चारण सही होना चाहिए तथा इसे 52 सेकेंड की अवधि में ही गाया जाना चाहिए। इसके संक्षिप्त रूप को 20 सेकेंड में गाया जाना चाहिए।

3. राष्ट्रगान जब गाया जा रहा हो तब किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। उस समय अशांति, शोर-गुल अथवा अन्य गानों तथा संगीत की आवाज नही होनी चाहिए।

4. शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगान होने के बाद दिन की शुरुआत करनी चाहिए।

5. राष्ट्रगान के लिए कभी अशोभनीय शब्दों का उपयोग नही करना चाहिए।

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