भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है| इन अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है| ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों को प्रदान किये गए हैं| इन अधिकारों के कारण भारतीय संविधान के भाग III को “संविधान का मैग्ना-कार्टा” कहा जाता है|
भारत में विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की सूची:
क्र.सं. | केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार | भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार |
1. | धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15) | कानून के समक्ष समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) |
2. | सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) | अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20) |
3. | भाषण एवं अभिव्यक्ति, सभा, सम्मलेन, आंदोलन, निवास स्थान एवं व्यवसाय जैसे छः विषयों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19) | जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21) |
4. | अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29) | प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) |
5. | अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने एवं उसे संचालित करने का अधिकार (अनुच्छेद 30) | कुछ मामलों में हिरासत में लिए जाने एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण (अनुच्छेद 22) |
6. | .................. | मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक (अनुच्छेद 23) |
7. | .................. | कारखानों में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 24) |
8. | ................... | विभिन्न धर्मों के प्रचार-प्रसार एवं उनको अंगीकार करने की स्वतंत्रता (अनुछेद 25) |
9. | .................... | धार्मिक सम्मलेन एवं अनुष्ठानों को आयोजित करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26) |
10. | .................... | किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से मुक्ति (अनुच्छेद 27) |
11. | ................... | कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28) |
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