संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची

भारत ने अपना संविधान 26 नवम्बर 1949 में अपनाया था । जब यह संविधान अपनाया गया था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारत के संविधान में 465 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं । संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5,6,7,8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392  तथा 393 को 26 नवम्बर 1949 को ही लागू कर दिया था, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया  था ।

Dec 16, 2015, 17:25 IST

भारत ने अपना संविधान 26 नवम्बर 1949 में अपनाया था । जब यह संविधान अपनाया गया था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारत के संविधान में 465 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं । संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5,6,7,8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392  तथा 393 को 26 नवम्बर 1949 को ही लागू कर दिया था , जबकि  शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया  था ।

संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची इस प्रकार है:

अनुच्छेद 1- 4:  भारत के भूभाग, नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के नामों के परिवर्तन से संबंधित है।

अनुच्छेद 5- 11:  नागरिकता के विभिन्न अधिकारों से संबंधित है।

अनुच्छेद 12- 35:  अस्पृश्यता और पदवी के भारतीय नागरिक उन्मूलन के मौलिक अधिकारों से संबंधित है।

अनुच्छेद 36- 51:  राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है।

अनुच्छेद 51 A:  इस भाग को 42 वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं।

अनुच्छेद 52- 151:  केंद्र स्तर पर सरकार से संबंधित है।

अनुच्छेद 152- 237:  राज्य स्तर पर सरकार से संबंधित है।

अनुच्छेद 238: राज्यों से साथ संबंधित है।

अनुच्छेद 239-241:  संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है।

अनुच्छेद 242- 243:  इसके दो हिस्से हैं: (i) इसमें एक नई सूची शामिल है जिसे 1992 में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज जिसने प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये, से संबंधित संबंधित 29 विषयों को शामिल किया गया है। (ii)1992 में 74 वें संशोधन द्वारा एक नयी अनुसूची इसमें जोडी गयी। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय शामिल हैं जो प्रशासनिक अधिकार प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 244- 244 A: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।

अनुच्छेद 245- 263: संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है।

अनुच्छेद 264- 300 A: संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण और वित्त आयोग आदि की नियुक्ति से संबंधित है।

अनुच्छेद 301- 307: भारत के भूभाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है।

अनुच्छेद 308- 323: संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों से संबंधित है।

अनुच्छेद 323 A, 323 B: 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। राज्यों या स्थानीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में विवादों और शिकायतों को सुनने के लिए संसद द्वारा प्रशासनिक अधिकरण संघ की स्थापना से संबंधित है।

अनुच्छेद 324- 329: चुनावों से संबंधित है।

अनुच्छेद 330- 342: अनुसूचित जाति, जनजाति और आंगल- भारतीय प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।

अनुच्छेद 343- 351: संघ और राज्यों की आधिकारिक भाषा से संबंधित है।

अनुच्छेद 352- 360: आपातकालीन प्रावधानों, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।

अनुच्छेद 361- 367: आपराधिक कार्यवाही की छूट में राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके आधिकारिक दायित्वों से संबंधित है।

अनुच्छेद 368 : संविधान के संशोधन से संबंधित है।

अनुच्छेद 369- 392 : अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित है।

अनुच्छेद 371 A: नागालैंड राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

अनुच्छेद 393- 395:  संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और रद्द किये जाने से संबंधित है।

Hemant Singh is an academic writer with 7+ years of experience in research, teaching and content creation for competitive exams. He is a postgraduate in International
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