पहले के नियमों के अनुसार सीबीएसई से जुड़े हाईस्कूल के छात्र नतीजा घोषित होने के पांच साल बाद तक सर्टिफिकेट में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, इत्यादि बदलवा लेते थे, लेकिन अब वह ऐसा नहीं करवा पाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) लगातार काफी बदलाव कर रहा है| इसी क्रम में बोर्ड ने जन्मतिथि में परिवर्तन संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले सीबीएसई से जुड़े हाईस्कूल के छात्र नतीजा घोषित होने के पांच साल बाद तक सर्टिफिकेट में नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम इत्यादि बदलवा लेते थे, अब वह ऐसा नहीं करवा पाएंगे।
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अब सीबीएसई से पास हाईस्कूल के छात्रों को एक वर्ष के अंदर ही सर्टिफिकेट पर अंकित जन्मतिथि, नाम पिता के नाम को लेकर हुईं त्रुटियों को दूर करा लेना होगा। एक वर्ष के बाद सीबीएसई ऐसे किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं करेगा। इस बारे में सरकुलर जारी कर दिया गया है। सीबीएसई ने हाईस्कूल सर्टिफिकेट में किसी भी तरह के बदलाव के लिए आवेदन की मियाद एक साल कर दी है।
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यह बदला हुआ नियम 2017 में होने वाली 10 वीं बोर्ड की परीक्षा से ही प्रभावी हो जायेगा। सीबीएसई ने इस संबंध में सभी स्कूलों और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना दे दी है।
सीबीएसई के अनुसार जन्मतिथि तथा अन्य जरूरी तथ्यों मसलन छात्र व पिता के नाम इत्यादि की जांच तीन स्तर पर की जायेगी। पहले स्तर पर स्कूल ही छात्र के नाम और जन्म तिथि की जांच करेगा। दूसरे स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय इसका मिलान करेंगे। आखिर में सीबीएसई जांच करेगा। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर सीबीएसई जवाबदेह लोगों पर कार्रवाई करेगा। नामांकन के दौरान गलती करने वाले शिक्षकों पर भी जांच के दौरान कार्रवाई की जा सकती है।
सीबीएसई से जुड़े विद्यालयों के शिक्षकों का कहना है कि बोर्ड ने अच्छा कदम उठाया है। हर स्तर पर जांच होने से परीक्षार्थियों के नाम, जन्मतिथि जैसे तथ्यों में गड़बड़ी कम से कम होगी|
इस खबर के इनपुट्स जागरण.कॉम से लिए गये हैं|
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