भारत में कॉल करने के नियम बदल गए हैं। 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने वाले नियमों में भारत सरकार ने बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने ये कदम नए यूजर्स के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। अब से आपको लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए शून्य (0) लगाना होगा। बिना शून्य लगाए आप कॉल नहीं कर पाएंगे।
नवंबर 2020 में जारी किया था सर्कुलर
नवंबर 2020 में दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ट्राई (TRAI) ने उस प्रस्ताव को मान लिया है जिसमें लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के तरीके में बदलाव की बात कही गई थी। इससे मोबाइल कंपनियों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि कॉल करने से पहले नंबर जोड़ने का फैसला टेलिफोन नंबर की संख्या को बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि नए यूजर्स के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए है।
नए नियमों की आवश्यकता
देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसके चलते नए मोबाइल नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद 254 करोड़ से अधिक नए नंबर तैयार किए जा सकेंगे, जो नए मोबाइल ग्राहकों को उपल्ब्ध कराए जाएंगे।
ग्राहकों को मैसेज द्वारा जानकारी दे रही हैं कंपनियां
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद कंपनियों ने अपने ग्राहकों को जानकारी देनी शुरू कर दी है। एयरटेल (Airtel) ने अपने फिक्स्ड लाइन यूजर्स को जानकारी देते हुए लिखा है कि दूरसंचार विभाग (DoT) के निर्देशों के मुताबिक 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन से किसी मोबाइल नंबर को डायल करते वक्त शून्य (0) लगाना अनिवार्य है। इसी तरह रिलायंस जियो (Reliance Jio), वोडाफोन-आइडिया (Vodafone-Idea), बीएसएनएल (BSNL) आदि भी अपने उपभोक्ताओं को मैसेज भेज कर सूचित कर रहे हैं।
जानें उपभोक्ताओं को कब-कब शून्य (0) लगाना होगा?
आपको बता दें कि केवल लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए शून्य (0) लगाना होगा। ये व्यवस्था लैंडलाइन से लैंडलाइन के लिए, मोबाइल से लैंडलाइन के लिए या मोबाइल से मोबाइल के लिए अनिवार्य नहीं है।
11 अंकों का मोबाइल नंबर
आने वाले समय में दूरसंचार कंपनियां 11 अंकों के मोबाइल नंबर भी जारी कर सकती हैं। वर्तमान में देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण 10-अंकीय मोबाइल नंबरों की उपलब्धता भी गिर रही है।
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