राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में (What is NDMA)
NDMA, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष प्राधिकरण है. इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा अधिनियम, 2005 के माध्यम से की गई थी.
NDMA, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों को लागू करता है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने, दिशानिर्देशों को जारी करने और भारत में आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs) के साथ समन्वय का काम करता है.
भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं. भरत सरकार, प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता और मानव सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है. जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), सशस्त्र बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती शामिल है.
भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय (MHA) 'नोडल मंत्रालय' है. इसका मुख्यालय NDMA भवन, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली में है.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अध्यक्ष और सदस्य (Members and Chairman of the NDMA)
प्रधानमंत्री एनडीएमए के अध्यक्ष हैं. इसके 5 सदस्य इस प्रकार हैं;
1. श्री कमल किशोर
2.श्री GVV सरमा
3.LG सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त)
4.श्री राजेंद्र सिंह
5.श्री कृष्ण वत्स
वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए NDMA के संबंध में बजट अनुमान / संशोधित अनुमान / वास्तविक व्यय इस प्रकार है;
वर्ष | प्रोग्राम | B.E 2015-16 | R.E/Total Appropriation | वास्तविक खर्च 2015-16 |
2015-16 | NCRMP | (After Re-app) |
| |
MH-2245 | 416,00,00,000 | 160,92,00,000 | 159,01,11,375 | |
MH 3601 | 0 | 469,77,00,000 | 469,77,00,000 | |
टोटल | 416,00,00,000 | 630,69,00,000 | 628,78,11,375 | |
ODMP |
|
| ||
MH-2245 | 22,91,00,000 | 17,91,00,000 | 11,28,27,807 | |
MH-3601 | 5,00,00,000 | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 | |
MH-3602 | 1,50,00,000 | 50,00,000 | 0 | |
टोटल | 29,41,00,000 | 28,41,00,000 | 22,28,27,807 | |
ग्रैंड टोटल -NDMA | 445,41,00,000 | 659,10,00,000 | 651,06,39,182 |
भारत में आपदा की परिभाषा (Definition of Disaster in India)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (डी) के अनुसार, "आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना, या दुर्घटना या लापरवाही से है जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है या मानव पीड़ा या क्षति, और संपत्ति का विनाश, या क्षति, या पर्यावरण का क्षरण होता है तथा वह घटना ऐसी प्रकृति और परिमाण की हो जिस से उभर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे हो."
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य (Functions of the National Disaster Management Authority - NDMA)
1. आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना
2. आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी
3. राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को मंजूरी
4. आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावों को कम करने के लिए दिशानिर्देशों को बनाना. इन दिशानिर्देशों का पालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा किया जाना चाहिए.
5. राज्य प्राधिकरणों द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए राज्य योजना बनाते समय, राज्य प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देशों को बनाना.
6. प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए धन के परिव्यय की सिफारिश करना.
7. आपदा प्रबंधन नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना.
8. आपदा की स्थिति से निपटने के लिए क्षमता निर्माण को विकसित करने, आपदा को रोकने के लिए उचित उपाय करना
9. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के कामकाज के लिए नीतियां और दिशानिर्देश बनाना.
10. केंद्र सरकार की विदेश नीति के अनुसार घातक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पड़ोसी देशों को आवश्यक समर्थन प्रदान करना.
इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) एक ऐसा प्राधिकरण है जो कि देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक विशेष रूप से समर्पित संस्था है. इस लेख में आपने NDMA के कार्यों उसके बजट और स्थापना आदि के बारे में जाना जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation