Yogi Gov Decision: अब यूपी में बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे घर, जानें नया NOC नियम

Yogi Gov Decision: उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बना दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू किए गए UP Building Byelaws 2025 के तहत अब 1000 वर्गफीट तक घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा. साथ ही NOC नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है.

Apr 21, 2025, 12:09 IST
1000 वर्गफीट तक घर बनाने पर नहीं चाहिए नक्शा पास
1000 वर्गफीट तक घर बनाने पर नहीं चाहिए नक्शा पास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण से जुड़े नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत 1000 वर्गफीट तक मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा. इससे आम जन को भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी से मुक्ति मिलेगी. योगी सरकार के इस पहल का मुख्य लाभ शहरी क्षेत्र के निवासियों को मिलाने वाला है.

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1000 वर्गफीट तक घर बनाने पर नहीं चाहिए नक्शा पास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को भवन निर्माण से जुड़ी परेशानियों से राहत देने के लिए भवन उपविधियों (Building Byelaws) में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दी है. इसके साथ ही अब 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा. इसके अतिरिक्त 5000 वर्गफीट तक के प्लॉट के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट का प्रमाणपत्र ही पर्याप्त होगा.

भवन निर्माण उपविधि 2025 को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश आवास भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में बदलाव करते हुए Byelaws 2025 को मंजूरी दी गई है. संशोधित नियम अब आवास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

अब छोटे प्लॉट पर भी बना सकेंगे अपार्टमेंट

पहले जहां अपार्टमेंट के लिए 2000 वर्गमीटर प्लॉट अनिवार्य था, अब 1000 वर्गमीटर में भी अपार्टमेंट निर्माण की अनुमति मिल सकेगी. साथ ही अस्पताल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 3000 वर्गमीटर पर्याप्त होगा.

मैप पास करने में NOC का नियम बदला

हर विभाग के लिए NOC देने की 7 से 15 दिन की समयसीमा तय की गई है. साथ ही समय पर NOC न देने पर उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा.

अब घर से ही चल सकेंगी प्रोफेशनल सर्विसेस

25% हिस्से में अब आप नर्सरी, क्रेच, होम स्टे, या फिर वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, CA जैसे प्रोफेशनल्स अपने दफ्तर चला सकेंगे — इसके लिए नक्शे में अलग से उल्लेख करना जरूरी नहीं होगा.

रिहायशी इलाकों में अब दुकानें और दफ्तर भी होंगे मंजूर

अब 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क वाले रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें और दफ्तर खोले जा सकेंगे. इसके साथ ही वकील, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स कम चौड़ाई वाली सड़कों पर भी अपने ऑफिस खोल सकते हैं.

जितनी ऊंची चाहें, उतनी ऊंची इमारत बनाएँ

अब 45 मीटर चौड़ी सड़क पर किसी भी ऊंचाई की इमारत बनाने की इजाजत मिलेगी. साथ ही फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) भी अब 3 गुना तक बढ़ाया गया है.

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Bagesh Yadav
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