BED vs BTC : 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के एक पैनल ने निर्देश जारी किए और आरईईटी लेवल 1 भर्ती के संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना को अमान्य कर दिया। इस निर्णय से बी.एड (बैचलर ऑफ एजुकेशन) और बीटीसी (बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) सहित इच्छुक शिक्षकों की योग्यता पर लंबे समय से चली आ रही बहेस समाप्त हो गई है I
बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सीटीईटी पात्रता मानदंड 2023 पर प्रभाव
बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर सीटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। फैसले में कहा गया है कि केवल बीटीसी (बेसिक टीचर सर्टिफिकेट) योग्य उम्मीदवार ही सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इसका मतलब यह है कि बीएड योग्यताधारी उम्मीदवार अब इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
यह निर्णय CTET-योग्य उम्मीदवारों को इस तरह प्रभावित करेगा कि B.Ed-योग्य उम्मीदवार जो पहले ही CTET परीक्षा दे चुके हैं, वे प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए भविष्य में होने वाली किसी भी रिक्तियों के लिए पात्र नहीं होंगे। इस फैसले से CTET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर भी खासा असर पड़ने की संभावना है. उम्मीद है कि परीक्षा में शामिल होने वाले बीटीसी-योग्य उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी, जबकि परीक्षा में शामिल होने वाले बीएड-योग्य उम्मीदवारों की संख्या घट जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीटीसी-योग्य उम्मीदवार ही अब प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देशभर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा हैI देश की सबसे बड़ी अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया हैI सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केवल बीटीसी उम्मीदवार ही लेवल-1 के अध्यापक भर्ती हेतु पात्र होंगे I सुप्रीमकोर्ट के इस निर्णय का असर अब न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के बीएड और बीटीसी उम्मीदवारों पर पड़ेगा I
उल्लेखनीय है कि बीएड करने वाले सभी उम्मीदवार अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की दावेदारी से बाहर हो गए हैं और वह प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे अब आने वाले समय में ये निर्णय सभी राज्यों और नागरिकों के बाध्य होगा I इस निर्णय के बादअब केवल बीटीसी करने वाले उम्मीदवार अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन पाएंगे और जबकि बीएड वाले लेवल-1 की भर्ती की रेस से बाहर रहेंगे I
आपको बता दें NCTE के वर्ष 2018 में एक नोटिफिकेशन से यह विवाद शुरू हुआ। एनसीटीई ने नोटिफिकेशन जारी कर B.Ed. डिग्रीधारकों को भी REET लेवल प्रथम के लिए योग्य माना था। इस नोटिफिकेशन के विरुद्ध बीएसटीसी उम्मीदवार राजस्थान हाईकोर्ट गए थे जहां हाई कोर्ट ने भी बीटीसी डिप्लोमा वालों को लेवल-1 के योग्य माना, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले पर अपनी सहमित जता दी है I
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