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एसएससी अफसरों के लिए सेवा के मध्य अध्ययन हेतु अवकाश का प्रावधान

Last Updated: Jan 11, 2017, 12:35 IST

एसएससी भारत सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए प्रत्येक वर्ष सीजीएल और सीएचएसएल परीक्षाएं आयोजित करता है.

एसएससी अफसरों के लिए सेवा के मध्य अध्ययन हेतु अवकाश का प्रावधान
एसएससी अफसरों के लिए सेवा के मध्य अध्ययन हेतु अवकाश का प्रावधान

एसएससी भारत सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए प्रत्येक वर्ष सीजीएल और सीएचएसएल परीक्षाएं आयोजित करता है. नौकरी में स्थिरता और अच्छी सैलरी पैकेज को ध्यान में रखते हुए ये नौकरियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं. लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको मिलने वाले सम्मान और भत्ते इन नौकरियों को अधिक दिलचस्प बनाते हैं. आपको पढ़ाई करने के लिए छुट्टी (स्टडी लीव), मातृत्व अवकाश, बीमारी के लिए अवकाश आदि मिल सकता है. इस लेख में हम कर्मचारी चयन आयोग से भर्ती किए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले स्टडी लीव के बारे में चर्चा करेंगें.

एसएससी की नौकरियां : स्टडी लीव कैसे लें?

एसएससी की नौकरियां कर्मचारियों को मैत्रीपूर्ण माहौल प्रदान करती हैं. अपनी आवश्यकताओं और दायित्वों के आधार पर आप कई प्रकार के अवकाश ले सकते हैं. एसएससी नौकरियों के मामले में आप कैसे और कब स्टडी लीव ले सकते हैं? आईये जानने कि कोशिश करते हैं -

  • आपको न्यूनतम निर्धारित समय के लिए नौकरी करनी होगी : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग खंड– I के अनुसार– स्टडी लीव के संदर्भ में यह उल्लिखित है कि स्टडी लीव के लिए आवेदन करने से पहले आपको कम– से– कम सात वर्षों की नौकरी करने की आवश्यकता है. उत्तर पूर्वी राज्यों में काम करने वालों के लिए इस समय अवधि में छूट का प्रावधान है. आप अपने पोस्टिंग पर संबंधित विभाग में लगातार छह वर्षों तक नौकरी कर स्टडी लीव की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं|
  • आपका कोर्स बहुत मायने रखता है : यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको सरकार को इस बात को समझाना होगा कि आपका कोर्स आपके विभाग की जवाबदेहियों को निभाने में सीधे– सीधे लाभ पहुंचाएगा या आपका कोर्स लोक प्रशासन से संबद्ध होना चाहिए. आपके उच्चाधिकारी इस बात से राजी हों कि आप जो डिग्री प्राप्त करने जा रहे हैं वह सार्वजनिक हित के लिए होगा|
  • कोर्स का समय सीमित है : असाधारण परिस्थितियों को छोड़ दें तो आप एक बार में 12 माह से अधिक के लिए स्टडी लीव नहीं ले सकते. अपने पूरे करिअर में आप 24 माह से अधिक के स्टडी लीव नहीं ले सकते|
  • विदेशों में पढ़ाई के लिए अनुमति की आवश्यकता  :  आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता है और यदि आप किसी राज्य के लिए नौकरी कर रहे हैं तो केंद्र और संबंधित राज्य सरकार से इस संदर्भ में अनुमति लेने की आवश्यकता होगी|
  • स्टडी लीव के लिए भत्ता दिया जाता है : हां, आपको लिए जाने वाले स्टडी लीव के लिए भुगतान किया जाएगा और इस भत्ते को प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि आपकी छुट्टियां 24 माह से कम या उसके बराबर हो. यह भत्ता आपको कोर्स स्टडी और जिस देश में अध्ययन का विकल्प आपने चुना है, पर निर्भर करता है|
  • आपको सरकार को कोर्स का सर्टिफिकेट दिखाना होगा : यह किए जाने वाले किसी भी कोर्स के लिए अनिवार्य है. यदि आप स्टडी लीव लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको ज्यादातर मामले में सारा खर्च खुद उठाना होगा. हालांकि असाधारण मामलों में सरकार संबंधित कर्मचारी के कोर्स फीस की प्रतिपूर्ति कर सकती है|

सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्टडी लीव लिया जा सकता है लेकिन स्टडी लीव पर जाने से पहले आपको अपने काम संबंधी कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होगा. इसलिए तदनुसार योजना बनाएं और अपनी नौकरी से लंबी स्टडी लीव पर जाने से पहले सभी शर्तों को पूरा करें|

शुभकामनाएं।

First Published: Jan 11, 2017, 12:32 IST

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