देश एवं प्रदेश की बढती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए असम सरकार सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक योग्यता के सम्बन्ध में एक मौलिक फैसला लेने जा रही है. सरकार के फैसले के तहत अब दो से अधिक बच्चे वाले को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जायेगा.
असम सरकार ने जनसंख्या नीति के मसौदे में यह बात कही है कि वैसे उम्मीदवार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रहने के वावजूद अयोग्य माने जायेंगे जिनके दो से अधिक बच्चे हैं. इसके साथ ही राज्य के सभी बालिकाओं को विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की बात कही है. वैसे यह अभी मात्र नई जनसंख्या नीति का मसौदा भर है परन्तु अगर इसे लागू किया जाता है तो बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवार अयोग्य घोषित हो जायेंगे.
मसौदे में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस शर्त को सरकारी नौकरी के पुरे कार्यकाल के दौरान पालन करना होगा, मतलब यह कि अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद भी आपके संतानों की संख्या दो से अधिक होती है तो आपको सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है.
जनसंख्या नियंत्रण एवं शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत में इस प्रकार का लिया जाने वाला यह पहला फैसला होगा. वैसे विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन ने जनसंख्या के नियंत्रण के लिए इस प्रकार के कदम पहले ही उठाये हैं. अगर इस मौसदे को स्वीकार कर लिया जाता है तो देखना होगा इसका कितना असर हो पाता है. इसे हम देश के लिए एक प्रायोगिक नीति के रूप में भी देख सकते हैं. अक्सर देखा जाता है कि कोई एक राज्य सरकार द्वारा लागू कोई मौलिक नीति सफल हो जाती है तो अन्य राज्य भी उसे अपनाने लगते हैं.
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