कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (अधीनस्थ कार्यालयों में) हिन्दी प्राध्यापक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान) और रक्षा मंत्रालय में कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुवादक हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है. इसकी विस्तृत जानकारी निम्नवत है.
कर्मचारी चयन आयोग
विज्ञप्ति
कनिष्ठ अनुवादक (के.स.रा.भा.से.)/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (अधीनस्थ कार्यालयों में) और हिन्दी प्राध्यापक (केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान) आदि परीक्षा, 2011
अभ्यर्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण अनुदेश
1. आयोग द्वारा कनिष्ठ अनुवादक (के.स.रा.भा.से.)/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (अधीनस्थ कार्यालयों में), केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में हिन्दी प्राध्यापक और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवादकों के पदों पर भर्ती के लिए अखिल भारतीय खुली संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा में लिखित परीक्षा होगी, जिसके बाद साक्षात्कार होगा.
2. आयोग, पात्रता और अन्य पहलुओं की व्यापक संवीक्षा (छानबीन) लिखित परीक्षा के समय नहीं करेगा और इसलिए आवेदन केवल अनन्तिम रूप से ही स्वीकार किया जाता है. अभ्यर्थियों को सलाह डी जाती है कि वे आवेदन करने/विकल्प चुनने से पूर्व विभिन्न पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता, आयु इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे इन पदों के लिए पात्र हैं. समर्थक दस्तावेजों की प्रतियां, तथापि, आवेदन पत्र के साथ भेजें जाने चाहिए. संवीक्षा (छानबीन) करने पर यदि यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा ठीक नहीं है, तो यह अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा.
3. अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे इस विज्ञाप्ति में उल्लिखित और आयोग की वेबसाईट : http://ssc.nic.in पर भी उपलब्ध विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.
4. अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार है. उनके पास साक्षात्कार के समय अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में प्रमाणपत्र भी होने चाहिए.
5. केवल 40% और अधिक की दृष्टि विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दृष्टि विकलांग (द्रवि) माना जाएगा और वे द्रवि के लिए आरक्षण के हकदार होंगें. जहां कहीं इस प्रकार के आरक्षण लागू हैं.
6. आयु में छूट का दावा करने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने कार्यालय से विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से तत्काल पूर्व अवधि में लगातार सेवा अवधि के संबंध में, जो कि तीन वर्ष से कम न हो, प्रमाणपत्र जमा कराना चाहिए. उनके चयन की स्थिति में उनके पास आवेदन के दिन से नियुक्ति के समय तक केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी/सेवक का दर्जा होना चाहिए.
7. शुल्क: एक सौ रुपए मात्र (100/-रुपए) सभी महिला अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को नियम के अनुसार शुल्क से छूट है.
8. अंतिम तिथि : 21.10.2011 (सायं 5बजे तक).असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-एवं-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मण्डल, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले अभ्यर्थियों के मामले में अंतिम तिथि 28.10.2011(सायं 5 बजे तक) है. विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदनों कों स्वीकार नहीं किया जाएगा.
9. केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा. बहुविध आवेदनों के संबंध में अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी.
10. परीक्षा केन्द्रों के परिसरों में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर पाबंदी है. यदि परीक्षा हॉल के अन्दर किसी भी अभ्यर्थी के पास इस प्रकार का कोई भी उपकरण पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी.
11. अभ्यर्थी विज्ञप्ति के पैरा-7 में उल्लिखित अनुसार निर्धारित प्रपत्र में समर्थक दस्तावेजों के साथ कर्मचारी चयन आयोग के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन भेज/जमा करा सकते है इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
12. प्रश्नपत्र में यदि कोई विसंगति हो तो उसे परीक्षा की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर लिखित में आयोग के ध्यान में लाया जाना चाहिए. इसके बाद जमा किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.
फा.सं.3/15/2011 नी. व यो. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए रविवार 18.12.2011 को देश भर में अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी.
(i) राजभाषा विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में 4200/- रूपए के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रुपए के वेतनमान में कनिष्ठ अनुवादक
के.स.रा.भा.से.) (समूह ‘ख’ अराजपत्रित)
(ii) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रुपए के वेतनमान में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
(अधीनस्थ कार्यालयों में) (समूह ‘ख’ गैर-तकनीकी)
(iii) रक्षा मंत्रालय में 4600/-रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रुपए के वेतनमान में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (समूह ‘ख’ अराजपत्रित)
(iv) रक्षा मंत्रालय में 4200/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रुपए के वेतनमान मंर कनिष्ठ अनुवादक (समूह ‘ख’ अराजपत्रित)
13. देश भर में स्थित केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान (राजभाषा विभाग) में 4800/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रुपए के वेतनमान में प्राध्यापक
(समूह-‘ख’ अराजपत्रित) रिक्तियां/आरक्षण
(i) रिक्तियों की निश्चित संख्या बाद में निर्धारित की जाएगी.
(ii) अजा.अजजा.अपिव/शावि इत्यादि श्रेणियों के लिए आरक्षण का एवं.प्र. के दिनांक 09.04.2009 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 946 (स्था.) के अनुसार उपलब्ध है. 4200/- और अधिक के ग्रेड वेतन वाले पद समूह ‘ख’ पदों के रूप में वर्गीकृत है. तथापि आयोग, यदि भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण दर्शाया गया है तो कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पदों के लिए अधीनस्थ कार्यालयों से मांग स्वीकार करता है.
(iii) सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अभासेदा) के हैं अर्थात नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी को भारत में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है.
(iv) कनिष्ठ अनुवादक (के.स.रा.भा.से.)/ कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (अधीनस्थ कार्यालय में) के पद चालीस प्रतिशत और अधिक की एक बांह (ए बां), एक पैर (ए.पै.), दोनों पैर (दो.पै.), की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति, आंशिक रूप से नेत्रहीन (आं.ने.), नेत्रहीन (ने.), आंशिक रूप से बधिर (ब.) के लिए उपयुक्त पाए गए हैं.
(v) हिन्दी प्राध्यापक के पद चालीस प्रतिशत और अधिक की एक पैर (ए.पै.) की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति और आंशिक रूप से नेत्रहीन (आं.ने.) के लिए उपयुक्त पाए गए हैं.
(vi) रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवादक के पद चालीस प्रतिशत और अधिक की एक पैर (ए.पै.) दोनों पैर एवं बांह (दो.पै.एवं बां.) की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति और आंशिक रूप से नेत्रहीन (आं.ने.) के लिए उपयुक्त पाए गए हैं.
(vii) रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवादक के पद चालीस प्रतिशत और अधिक के आंशिक रूप से नेत्रहीन (आं.ने.) की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए हैं.
3. राष्ट्रीयता/नागरिकता:
अभ्यर्थी या तो
(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल की प्रजा हो, या
(ग) भूटान की प्रजा हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या
(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगान्यिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवजन किया हो.
बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो.
ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा.
4 (क) आयु सीमा: 01.08.2011 को 30 वर्ष से अधिक नहीं
टिप्पणी I: अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी.
4 (ख) ऊपर पैरा 4 (क) के अन्तर्गत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट:
कोड सं. | श्रेणी | ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट |
01 | अजा/अजजा | 05 वर्ष |
02 | अ पि व | 03 वर्ष |
03 | शा वि | 10 वर्ष |
04 | शा वि + अपिव | 13 वर्ष |
05 | शा वि + अजा/अजजा | 15 वर्ष |
06 | भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित/सामान्य) | 05 वर्ष |
स्पष्टीकरण-I: भूपूसै से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, जल सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
4 (ग) प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र का प्रारूप:
जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें साक्षात्कार के समय अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ऐसे प्रमाणपत्रों की मांग की जाए, निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै की स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा. प्रमाणपत्रों का प्रारूप संलग्न है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित, प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस परीक्षा के अन्तिम स्तर अर्थात साक्षात्कार तक जारी सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) स्तर का अपिव प्रमाणपत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा.
टिप्पणी: I अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/शावि दर्जे का दावा करते है, तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें स्थायी तौर पर वारित किया जा सकता है.
4 (घ) चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की दृष्टि विकलांगता वाले दृष्टि विकलांग (द्र.वि.) अभ्यर्थी, लिखित परीक्षा में प्रतिलिपिक की सहायता ले सकते है, बशर्ते कि यह अनुरोध आवेदन पत्र में किया जाए. प्रश्नापत्र एवं उत्तर पत्रिका ब्रेल में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.
परीक्षा परिसर के अन्दर द्र.वि. अभ्यर्थियों के साथ किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
टिप्पणी: 40 प्रतिशत से कम दृष्टि विकलांग व्यक्तियों को दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा. एक आँख वाले अभ्यर्थी और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र को आवर्धक लेन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लेन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) के पढनें में सक्षम हैं और जो आवर्धक लेन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लेन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी. तथा वे प्रतिलिपि के लिए हकदार नहीं होंगें. ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लेन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा.
5. शैक्षणिक योग्यता: (01.08.2011 को) कनिष्ठ अनुवादकों (के.स.रा.भा.से.) के लिए
अनिवार्य:
(i) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी के साथ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य
अथवा
(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य
अथवा
(ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इनमें से कोई परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा अनिवार्य या वैल्कल्पिक विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य,
और
(II) हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 02 वर्ष का अनुभव.
वांछनीय:
(i) संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिन्दी को छोड़कर अन्य किसी भाषा का किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य स्तर का ज्ञान.
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी से अंग्रेजी में और विलोमतः अनुवाद में डिग्री या डिप्लोमा.
टिप्पणी: ऊपर शैक्षिक योग्यता-I, शैक्षिक योग्यता-II में 55% अंक और अधिक वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है.
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों (अधीनस्थ कार्यालयों में) के लिए
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी/अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी/हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य;
अथवा
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मुख्य विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी (जिसमें अनिवार्य तथा वैकल्पिक शब्द सम्मिलित हैं) के साथ स्नातक की डिग्री या समतुल्य..
टिप्पणी- : (i) वो अभ्यर्थी जिन्होनें बी.ए.(ऑनर्स) अंग्रेजी/हिन्दी में सहायक/एमआईएल विषय के रूप में हिन्दी/अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण की है, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद के लिए पात्र हैं..
(ii) अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होनें बी.ए. पास पाठ्यक्रम के तीनों वर्ष अंग्रेजी एवं हिन्दी का मुख्य विषयों और ना कि एक प्रश्नपत्र के रूप में अध्ययन किया हो..
हिन्दी प्राध्यापक (केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में) के लिए
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा भाषा के एक प्रश्नपत्र के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में मास्टर डिग्री.
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, संस्था और समकक्ष से शिक्षा में स्नातक उपाधि.
(iii) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिन्दी अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव.
वांछनीय:
(i) संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिन्दी को छोड़कर अन्य किसी भाषा का मैट्रिक स्तर तक ज्ञान.
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था अथवा समकक्ष से हिन्दी से अंग्रेजी में और विलोमतः अनुवाद का अनुभव अथवा भाषा विज्ञान में डिप्लोमा.
टिप्पणी: ऊपर शैक्षिक योग्यता-I, शैक्षिक योग्यता-II में 55% अंक और अधिक वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है.
वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (रक्षा मंत्रालय) के लिए
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम
और
अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी के साथ किसी भी विषय में मास्टर मास्टर डिग्री;या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री.
(ii) हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 02 वर्ष का अनुभव.
टिप्पणी 1: अन्य प्रकार से सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में कारणों का उल्लेख करते हुए छूट दी जा सकती है.
टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में छूट दी जा सकती है, बशर्तें कि चयन के किसी स्तर पर आयोग की यह राय हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते.
वांछनीय:
(i) संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिन्दी को छोड़कर अन्य किसी भाषा का किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (दसवीं कक्षा) स्तर का ज्ञान.
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी से अंग्रेजी में और विलोमतः अनुवाद में डिग्री अथवा समतुल्य.
टिप्पणी-I: भारत के राजपत्र के दिनांक 08.04.1995 के अंक में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 01.03.1995 की अधिसूचना सं. 44 के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री दूरस्थ शिक्षा परिषद्, इग्नू से मान्यताप्राप्त होनी चाहिए. तदनुसार जब तक कि यह डिग्री उस अवधि के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिसमें की अभ्यर्थी ने संगत योग्यता प्राप्त की है, तो उसे शैक्षिक योग्यता के प्रयोजन से स्वीकार नहीं किया जाएगा.
टिप्पणी-II: जिन अभ्यर्थियों ने 01.08.2011 को शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है/जो इसे प्राप्त नहीं कर सकेंगें, वे पात्र नहीं होंगें और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.
टिप्पणी-III: सभी अभ्यर्थियों को 01.08.2011 को अथवा उससे पूर्व न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण पत्र इत्यादि के रूप में सभी संगत मूल प्रमाणपत्र जैसे अंकतालिकाएं, अनन्तिम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगें. ऐसा ना करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी.
6. भुगतान का तरीका: देय शुल्क 100/-रु (एक सौ रुपए मात्र)
अभ्यर्थियों कों शुल्क का भुगतान केवल ‘केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकटों (के.भ.शु.टि.)’ के माध्यम से ही करना चाहिए. के.भ.शु.टिकटें देश के सभी विभागीय डाकघरों के काउंटरों पर उपलब्ध है. ये भर्ती शुल्क टिकटें आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपकाई जा सकती हैं और इन भर्ती शुल्क टिकटों को जारी करने वाले किसी डाकघर के काउंटर द्वारा कार्यालय की तारीख युक्त मोहर से इस ढंग से निरस्त करा लेना चाहिए कि छाप बिल्कुल स्पष्ट हो ताकि परवर्ती चरण में जारी करने वाले डाकघर और तारीख को सफलतापूर्वक पहचाना जा सके. भर्ती शुल्क टिकटों को डाकघर से निरस्त करा लेने के बाद अभ्यर्थी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करके अपना आवेदन पत्र आयोग के सम्बन्धित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दें.
टिप्पणी-I: एक बार भुगतान किया गया शुल्क किन्ही भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाएगा.
टिप्पणी-II: केभशुटि. के अलावा अन्य किसी प्रकार से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे तथा किया गया भुगतान जब्त कर लिया जाएगा.
टिप्पणी-III: अभ्यर्थी कृपया यह ध्यान दें कि उपर्युक्त तरीके से सम्बन्धित डाकघर द्वारा निरस्त न कराने पर उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं.. अतः यह अभ्यर्थियों के हित में है कि वे सम्बन्धित डाकघर से केभशु टिकटो को निरस्त करा लें.
7. परीक्षा केन्द्र
अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में परीक्षा के संबंध में केन्द्र को दर्शाना होगा. अभ्यर्थी को अपना आवेदन केवल आयोग के सम्बन्धित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में ही जमा करना होगा जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा चुना गया परीक्षा केन्द्र आता है. आयोग के किसी अन्य क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय को मिलने वाले आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा.
आवेदन पत्र आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जाने चाहिए, जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है:
क्र.सं. | परीक्षा केन्द्र और केन्द्र कोड | वह पता जहां आवेदन भेजने हैं |
1. | 2. | 3. |
1. | इलाहाबाद (3003), पटना (3206), लखनऊ (3010) | क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, 8-ए बी, बेली रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002 |
2. | कोलकाता (4410), पोर्ट ब्लेयर (4802), गंगटोक (4001), भुवनेश्वर (4604), रांची(4205) | क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन (आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 |
3. | बंगलूरू (9001), कोची (9204) | क्षेत्रीय निदेशक (के.क.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल, “ई” विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034 |
4. | दिल्ली (2201), जयपुर (2405) | क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110504 |
5. | गुवाहाटी (दिसपुर) (5105) | क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वो.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, रुक्मणी नगर डाकघर, असम साचिवालय, गुवाहाटी, असम-781006 |
6. | हैदराबाद (8002), चेन्नई (8201) | क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, ईवीके संपत बिल्डिंग, दूसरा तल, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600006 |
7. | मुम्बई (7204), पणजी (7801), अहमदाबाद (7001) | क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग,प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, एम.के.रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400020 |
8. | रायपुर (6204), भोपाल (6001) | उप-निदेशक (म.प्र.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, निशांत विला, एफ, जलविहार कॉलोनी, रायपुर छत्तीसगढ़-492001 |
9. | चंडीगढ़ (1601), जम्मू (1004), श्रीनगर (1007), लेह (1005) | उप-निदेशक (पश्चिमो.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.-3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160017 |
टिप्पणी-I: किन्ही भी परिस्थितियों में केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे ठीक-ठीक दर्शाना चाहिए.
टिप्पणी-II: आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केन्द्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे. आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केन्द्र के अभ्यर्थी को अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे.
9. लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश
(i) अभ्यर्थियों को स्वयं अपने हाथ से प्रश्नपत्र लिखने/उत्तर दर्शाने होंगें.
(ii) अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट साधनों को छोड़कर कैलक्यूलेटर और अन्य इलेक्ट्रानिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है. इसलिए इन्हें परीक्षा परिसर/स्थल के अन्दर नहीं लाना चाहिए.
(iii) यदि किसी अभ्यर्थी के पास चालू अथवा बन्द स्थिति में मोबाइल फोन अथवा वायरलेस संचार का कोई अन्य माध्यम पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता उसी क्षण निरस्त कर दी जाएगी.
(iv) बहु-विकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के अपने उत्तर देने के लिए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर प्रकार की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी. अभ्यर्थियों को उनके हित में निम्नलिखित अनुदेश बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है.
(क) ओ.एम.आर उत्तर पुस्तिका के भाग ‘क’ को केवल नीले अथवा काले बाल प्वाइंट पेन से ही भरा जाए.
(ख) ओ.एम.आर उत्तर पुस्तिका में दिये गए अनुदेशों के अनुसार ओ.एम.आर उत्तर पुस्तिका के भाग ‘ख’ को केवल काले बाल प्वाइंट पेन से ही भरा जाना चाहिए.
(ग) अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर उत्तर पुस्तिका में अपना नाम, अनुक्रमांक, टिकट संख्या, प्रवेश प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित परीक्षा का नाम, जन्म तिथि, टेस्ट फ़ार्म संख्या संगत स्थानों पर सही-सही लिखना चाहिए. जिन उत्तर पुस्तिकाओं पर अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, टिकट संख्या, बाएं हाथ की छाप और हस्ताक्षर नहीं होगा, उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उन्हें शून्य अंक दिये जाएंगे. यदि आरक्षित श्रेणी वाला कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी नहीं लिखता है और उसे समुचित रूप से कोड नहीं करता है, तो उसे अना श्रेणी वाला समझा जाएगा.
10. चयन का तरीका:
अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर साक्षात्कार के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा. अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अपने कुल अंकों के आधार पर नियोक्ति के लिए संस्तुति की जाएगी.
परन्तु अजा,अजजा,अपिव और शावि के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते है, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा. ऐसे अजा,अजजा,अपिव औत शावि अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में से सहयोजित किया जाएगा. आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा,अपिव और शा.वि. श्रेणी के उन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी जो कि अनारक्षित श्रेणी की योग्यता सूची में अन्तिम सामान्य अभ्यर्थी से योग्यता क्रम में नीचे है किन्तु मानकों में छूट देने पर वे अन्य प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाएं.
किसी भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक विकलांग (अ.वि./दृ.वि.) श्रेणी के अभ्यर्थी को, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ़ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में बशर्तें कि ऐसा अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त हो. आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है. जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के सन्दर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता.
परीक्षा में सफलता मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि सरकार यथा आवश्यक जांच के उपरान्त सन्तुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी हर प्रकार से सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है.
टिप्पणी: परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं. परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतयाः अनन्तिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों. यदि किसी भी समय लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार से पहले अथवा बाद में जांच करने पर पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी.
11. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा
उन मामलों में जहां अभ्यर्थी एक समान कुल प्राप्तांक प्राप्त करते है, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-
(1) लिखित परीक्षा के कुल अंकों को देखकर
(2) लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र-I में अंकों को देखकर
(3) जन्मतिथि देखकर अर्थात अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी.
(4) नामों के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए, जिसमें पहले आने वाले नाम पर विचार किया जाएगा.
12. आवेदन कैसे करें :
आवेदन केवल (अनुबंध-I) में उल्लिखित निर्धारित प्रपत्र में किए जाएं.. आवेदन पत्र से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों और आवेदन पत्र कैसे जमा करें, इसके लिए अनुबंध-II देखा जा सकता है..
14. परीक्षा में प्रवेश:
सभी अभ्यर्थी जो अन्तिम तिथि तक इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं, उन्हें अनुक्रमांक दिया जाएगा. यह उन्हें परीक्षा की तिथि से कम से कम दो सप्ताह के भीतर सूचित कर दिया जाएगा अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा. आयोग से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि तथा परीक्षा के नाम सहित अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें.ये विवरण न देने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.
परीक्षा के प्रवेश पत्र (प्र.प.) जिनमें प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा की समय सूची तथा परीक्षा स्थल की जानकारी दी जाएगी, परीक्षा तिथि से लगभग दो सप्ताह पहले अभ्यर्थियों को भेज दिए जाएंगे. यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के सम्बन्धित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए. (डाक द्वारा आवेदन भेजे जाने के प्रमाणपत्र के तहत आवेदनों के मामले में, सम्बन्धित डाकघर की तारीख, मोहर स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए). ऐसा न करने पर परीक्षा में बैठने सम्बन्धी दावे पर विचार किए जाने से वह वंचित हो जाएगा. अभ्यर्थियों के पास सम्बन्धित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाईट से प्रवेशपत्र डाउनलोड करने का विकल्प भी है.. इस प्रकार की सुविधा परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले उपलब्ध होगी.
15. आयोग का निर्णय अन्तिम:
पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, अपवादी और अधिकारी मामलों में विज्ञप्ति के किसी प्रावधान में छूट, परीक्षा और साक्षात्कारों के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन सम्बन्धी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा.
16. न्यायालय का क्षेत्राधिकार
इस भर्ती से सम्बन्धित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह सम्बन्धित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है.
17. आवेदन पत्र से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों, आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी अनुदेशों और आवेदन पत्र जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को अनुबंध-I और II देखने की सलाह दी जाती है.
(क) ओ.एम.आर उत्तर पुस्तिका के भाग ‘क’ को केवल नीले अथवा काले बाल प्वाइंट पेन से ही भरा जाए.
(ख) ओ.एम.आर उत्तर पुस्तिका में दिये गए अनुदेशों के अनुसार ओ.एम.आर उत्तर पुस्तिका के भाग ‘ख’ को केवल काले बाल प्वाइंट पेन से ही भरा जाना चाहिए.
(ग) अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर उत्तर पुस्तिका में अपना नाम, अनुक्रमांक, टिकट संख्या, प्रवेश प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित परीक्षा का नाम, जन्म तिथि, टेस्ट फ़ार्म संख्या संगत स्थानों पर सही-सही लिखना चाहिए. जिन उत्तर पुस्तिकाओं पर अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, टिकट संख्या, बाएं हाथ की छाप और हस्ताक्षर नहीं होगा, उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उन्हें शून्य अंक दिये जाएंगे. यदि आरक्षित श्रेणी वाला कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी नहीं लिखता है और उसे समुचित रूप से कोड नहीं करता है, तो उसे अना श्रेणी वाला समझा जाएगा.
18. चयन का तरीका:
अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर साक्षात्कार के लिए शार्ट-लिस्ट किया जाएगा. अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अपने कुल अंकों के आधार पर नियोक्ति के लिए संस्तुति की जाएगी.
परन्तु अजा,अजजा,अपिव और शावि के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते है, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा. ऐसे अजा,अजजा,अपिव औत शावि अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में से सहयोजित किया जाएगा. आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा,अपिव और शा.वि. श्रेणी के उन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी जो कि अनारक्षित श्रेणी की योग्यता सूची में अन्तिम सामान्य अभ्यर्थी से योग्यता क्रम में नीचे है किन्तु मानकों में छूट देने पर वे अन्य प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाएं.
किसी भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक विकलांग (अ.वि./दृ.वि.) श्रेणी के अभ्यर्थी को, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ़ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में बशर्तें कि ऐसा अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त हो. आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है. जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के सन्दर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता.
परीक्षा में सफलता मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि सरकार यथा आवश्यक जांच के उपरान्त सन्तुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी हर प्रकार से सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है.
टिप्पणी: परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं. परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतयाः अनन्तिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों. यदि किसी भी समय लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार से पहले अथवा बाद में जांच करने पर पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी.
19. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा
उन मामलों में जहां अभ्यर्थी एक समान कुल प्राप्तांक प्राप्त करते है, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-
(1) लिखित परीक्षा के कुल अंकों को देखकर
(2) लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र-I में अंकों को देखकर
(3) जन्मतिथि देखकर अर्थात अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी.
(4) नामों के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए, जिसमें पहले आने वाले नाम पर विचार किया जाएगा.
20. आवेदन कैसे करें :
आवेदन केवल (अनुबंध-I) में उल्लिखित निर्धारित प्रपत्र में किए जाएं.. आवेदन पत्र से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों और आवेदन पत्र कैसे जमा करें, इसके लिए अनुबंध-II देखा जा सकता है..
21. परीक्षा में प्रवेश:
सभी अभ्यर्थी जो अन्तिम तिथि तक इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं, उन्हें अनुक्रमांक दिया जाएगा. यह उन्हें परीक्षा की तिथि से कम से कम दो सप्ताह के भीतर सूचित कर दिया जाएगा अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा. आयोग से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि तथा परीक्षा के नाम सहित अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें.ये विवरण न देने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.
परीक्षा के प्रवेश पत्र (प्र.प.) जिनमें प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा की समय सूची तथा परीक्षा स्थल की जानकारी दी जाएगी, परीक्षा तिथि से लगभग दो सप्ताह पहले अभ्यर्थियों को भेज दिए जाएंगे. यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के सम्बन्धित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए. (डाक द्वारा आवेदन भेजे जाने के प्रमाणपत्र के तहत आवेदनों के मामले में, सम्बन्धित डाकघर की तारीख, मोहर स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए). ऐसा न करने पर परीक्षा में बैठने सम्बन्धी दावे पर विचार किए जाने से वह वंचित हो जाएगा. अभ्यर्थियों के पास सम्बन्धित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाईट से प्रवेशपत्र डाउनलोड करने का विकल्प भी है.. इस प्रकार की सुविधा परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले उपलब्ध होगी.
22. आयोग का निर्णय अन्तिम:
पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, अपवादी और अधिकारी मामलों में विज्ञप्ति के किसी प्रावधान में छूट, परीक्षा और साक्षात्कारों के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन सम्बन्धी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा.
23. न्यायालय का क्षेत्राधिकार
इस भर्ती से सम्बन्धित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह सम्बन्धित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है.
24. आवेदन पत्र से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों, आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी अनुदेशों और आवेदन पत्र जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को अनुबंध-I और II देखने की सलाह दी जाती है.
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