भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां लोगों का तंत्र स्थापित है। यह तंत्र हमें चुनी हुई सरकार के रूप में देखने को मिलता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। हालांकि, भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, जो कि एक संवैधानिक पद है। लेकिन, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जो पूरी कैबिनेट का मुखिया होता है। इस कड़ी में आपने भारत के अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत के वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से दिया था इस्तीफा
अपने पद रहते हुए इस्तीफा देने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार में चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभाल संभाला। उनके कुल कार्यकाल की बात करें, तो उन्होंने 1977 से 1979 तक अपनी सेवाएं दी थीं।
सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री
आपको बता दें कि मोरारजी देसाई भारत में सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री पद संभाला था। उन्होंने तीन सालों तक भारत सरकार में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, 1980 तक उन्होंने जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार जारी रखा।
क्यों दिया था अपने पद से इस्तीफा
मोरारजी देसाई ने जुलाई 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसे लेकर तमाम खबरें हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार में उनके मंत्रियों द्वारा ही बगावत कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, उनके बाद चौधरी चरण सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन 1980 में उनकी सरकार गिर गई।
भारत के प्रधानमंत्री की कार्यकारी शक्तियां
भारत का प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा करता है। साथ ही, विदेश नीति को भी आकार देता है। इसके अतिरिक्त वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का भी मुखिया होता है।
किस अनुच्छेद में है प्रधानंत्री का जिक्र
अनुच्छेद 75: यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में है। अनुच्छेद के मुताबिक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होती है।
अनुच्छेद 78: यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में है। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद् के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी।
अनुच्छेद 74: यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकार मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर है। मंत्रिपरिषद् का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।
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