ट्रेन छूट गई? जानिए टिकट रिफंड और नई यात्रा से जुड़े नियम

अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है और आप उसी टिकट (जनरल टिकट) पर दूसरी ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ नियम और प्रक्रियाएं हैं जिसका आपको पालन करना होगा. क्या छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर दूसरी ट्रेन से यात्रा की जा सकती है? भारतीय रेलवे ने इस समस्या का समाधान देने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए हैं, जिन्हें जानना यात्रियों के लिए आवश्यक है. त्यौहार या किसी विशेष उत्सव के कारण लोगों की भारी अपने घर की ओर निकलती है, ऐसे में ट्रेन छूट जानें पर आप अपने टिकट का उपयोग कैसे कर सकते है, चलिये जानें.          

Dec 2, 2024, 09:55 IST
अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है और आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ नियम और प्रक्रियाएं हैं जिसका आपको पालन करना होगा.
अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है और आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ नियम और प्रक्रियाएं हैं जिसका आपको पालन करना होगा.

भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन माना जाता है, जो हर दिन लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है. हालांकि, कई बार यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है, जिससे वे परेशान हो जाते है और असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब यात्रा कैसे होगी. विशेषकर जब उनके पास कन्फर्म या रिजर्वेशन टिकट होता है, तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर दूसरी ट्रेन से यात्रा की जा सकती है? यहां हम सभी नियमों के बारें में विस्तार से जानेंगे. भारतीय रेलवे ने इस समस्या का समाधान देने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए हैं, जिन्हें जानना यात्रियों के लिए आवश्यक है.

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रिजर्वेशन टिकट पर यात्रा के नियम:

Train chhut jane par kya karen: अगर आपके पास कन्फर्म या आरएसी (Reservation against Cancellation-RAC) टिकट है और आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते. यह नियम सभी आरक्षित श्रेणियों पर लागू होता है, चाहे वह स्लीपर हो या एसी कोच दूसरी ट्रेन में यात्रा करने के लिए आपको नया टिकट खरीदना अनिवार्य है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप बिना नया टिकट लिए दूसरी ट्रेन में यात्रा करते हैं और रेलवे अधिकारियों द्वारा पकड़े जाते हैं, तो इसे बेटिकट यात्रा माना जाएगा. ऐसे में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

रिफंड के लिए आवेदन:

यदि आपकी ट्रेन छूट जाती है और आप यात्रा नहीं कर पाते, तो आप भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार रिफंड प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको ट्रेन छूटने के 4 घंटे के अंदर टीडीआर (Ticket Deposit Receipt-TDR) दायर करनी होगी. टिकट का रिफंड मिलने की राशि ट्रेन और टिकट की श्रेणी के आधार पर तय की जाती है. ध्यान दें कि रिफंड का पूरा पैसा वापस नहीं मिलता, बल्कि रेलवे कुछ कटौती करता है.

ट्रेन छूटने पर क्या करें?

ट्रेन छूटने की स्थिति में आप नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं:

  1. नया टिकट खरीदें: अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है और आपको जल्दी पहुंचना है, तो सबसे अच्छा विकल्प है कि आप नया टिकट खरीदकर यात्रा करें.
  2. रिफंड के लिए टीडीआर दायर करें: अगर आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो रेलवे से रिफंड प्राप्त करने के लिए टीडीआर दायर करें.
  3. सहायक स्टाफ से संपर्क करें: अगर आप स्टेशन पर हैं और ट्रेन छूट गई है, तो रेलवे के सहायक स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं, वे आपको रिफंड या टिकट से जुड़ी अन्य जानकारियां प्रदान करेंगे.

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दूसरी ट्रेन से कैसे कर सकते हैं यात्रा?

अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो सकती है. जनरल टिकट वाले यात्री उसी श्रेणी और उसी रूट की दूसरी ट्रेन में बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा केवल जनरल टिकट धारकों के लिए है, ना कि रिजर्वेशन टिकट वालों के लिए. यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस रूट का आपका जनरल टिकट होगा आप उसी रूट की ट्रेन से यात्रा कर सकते है.  

यदि आप जनरल टिकट लेकर दूसरी श्रेणी (जैसे स्लीपर या एसी कोच) में यात्रा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचें:

रेलवे के नियमों का पालन न करने पर आप जुर्माने का सामना कर सकते हैं. अगर रिजर्वेशन टिकट पर यात्रा के दौरान आप दूसरी ट्रेन में सफर करते हैं, तो इसे गैर-कानूनी माना जाएगा और आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही, यात्रा के नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. 

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

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