कोरोना महामारी के संकट के समय में बहुत से लोगों के पास रुपये की तंगी आ चुकी है क्योंकि बहुत से लोगों को या तो सैलरी नहीं मिल रही है या फिर उनकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है.
इस कठिन समय में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने राहत देने वाली घोषणा करते हुए कहा है कि खाताधारक कुल जमा राशि का 75% या तीन महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता में से जो कम है, उसका अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, यह राशि 45 हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकती है.
NOTE: COVID-19 महामारी के कारण EPF खाते से निकाली गई राशि को खाताधारक को वापस EPF खाते में जमा करने की जरूरत नहीं है.
लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि से रुपया कैसे निकाला जाता है. ऐसे लोगों की मदद के लिए हमने इस लेख में कर्मचारी भविष्य निधि से रुपया निकालने की स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया को बताया है.
उदाहरण के लिए: मान लें कि अगर आपको मासिक वेतन Rs. 50,000 मिलता है और आपका EPF बैलेंस 5 लाख रूपये है, तो आप इतनी राशि को बाहर निकाल सकते हैं;
1- तीन महीने के वेतन के हिसाब से: INR 50,000 x 3 = Rs. 1,50,000
2- आपके EPF बैलेंस का 75%: (INR 5,00,000 x 75) / 100 = Rs. 3,75,000
इस प्रकार, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आप दोनों में से जो भी राशि कम है उसको निकाल सकते हैं; इसलिए, आप इस मामले में अपने ईपीएफ खाते से रु.1,50,000 निकाल सकते हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि क्या है? (What is Employee Provident Fund)
कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत एक योजना है जो सभी सेवानिवृत्त व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मौद्रिक लाभ प्रदान करता है. इस योजना का प्रबंधन EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा किया जाता है.
ईपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें?
प्रेसस 1. आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पैसे निकालने के लिए कदम:
1- सदस्य ई-सेवा की आधिकारिक वेबसाइट यानि यूनिफोर्टपोर्ट- mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
2- क्रेडेंशियल दर्ज करें जैसे कि पूछा गया यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पासवर्ड और कैप्चा कोड इत्यादि
3- ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें और क्लेम फॉर्म चुनें.
4- अब आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपका विवरण दिखाई देगा. अब अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित बटन दबाएं.
5- अपने बैंक अकाउंट नंबर के वेरिफिकेशन के बाद ऑनलाइन क्लेम के लिए Proceed पर क्लिक करें.
6- ड्रॉप-डाउन मेनू से PF अग्रिम (फॉर्म 31) का चयन करें.
7- निकासी का उद्देश्य बताएं. कोविड 19 सेलेक्ट करें.
8- निकाली जाने वाली राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें.
9- अब आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा. OTP दर्ज करें. ध्यान रखें यह नंबर आधार से लिंक होना चाहिए.
10- आपके द्वारा दर्ज किए गए ओटीपी को सत्यापित करने के बाद राशि निकालने का आपका दावा प्रस्तुत किया जाएगा. आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण के सत्यापन के बाद पैसा
आपके खाते में जमा हो जाएगा. कोविड 19 के कारण अब पैसा 72 घंटे के अंदर आपके खाते में आ जायेगा.
प्रेसस 2. उमंग ऐप के जरिए पैसे निकालने के लिए प्रोसेस
1- EPFO के उमंग ऐप पर लॉगइन करें
2- ईपीएफओ और फिर कर्मचारी सेंट्रिक सेवाओं का चयन करें,
3- Raise Claim बटन पर क्लिक करें
4- क्रेडेंशियल दर्ज करें और ओटीपी प्राप्त करें
5- अब आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा. OTP दर्ज करें
6- अब अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंकों को दर्ज करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से सदस्य आईडी चुनें.
7- अब क्लेम बटन के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें.
8- एड्रेस डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करें.
9- अपने चेक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें.
10- आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरणों के सत्यापन के बाद आपके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे.
ईपीएफ खाते से निकासी के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट या ऐप के माध्यम से क्लेम करते समय, सदस्यों को नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना होगा:
1- क्लेम के लिए आवेदन करने वाले ईपीएफ सदस्य का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय होना चाहिए.
2- आधार नंबर को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ जोड़ा जाना चाहिए.
3- EPF सदस्य का बैंक खाता संख्या और IFSC कोड UAN के साथ लिंक होना चाहिए.
अपने दावे की स्थिति की जांच कैसे करें?
1- सदस्य ई-सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं यानी यूनिफोर्टपोर्ट- mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाए.
2- ऑनलाइन सर्विसेज टैब के तहत 'ट्रैक क्लेम स्टेटस' बटन पर क्लिक करें.
तो यह थी जानकरी कि आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट से पैसे पैसे निकाल सकते हैं और अप्लाई करने के बाद उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि कर्मचारी भविष्य निधि के तहत केवल उन्हीं श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा जो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं.
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