NEET PG 2025 Supreme Court Hearing: भारत का सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर, 2025 को नेशनल एलिजिबिलिटी-एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) 2025 परीक्षा में पारदर्शिता से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत NEET PG 2025 मामले पर प्राथमिकता से सुनवाई करेगी और 23 सितंबर, 2025 को इस मामले को लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। बताया जा रहा है कि जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 19 सितंबर, 2025 को पिछली सुनवाई में NEET PG 2025 की सुनवाई की तारीख टालने का आदेश दिया था।
NEET PG 2025 Supreme Court Hearing: मामला क्या है?
NEET PG 2025 के कुछ उम्मीदवारों ने NEET PG 2025 के ढांचे में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा जारी 'सुधार नोटिस' को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि प्रश्न आईडी नंबर, सही उत्तर कुंजी और छात्रों द्वारा चिह्नित उत्तर प्रदर्शित किए जाएंगे। क्योंकि एक सेक्शन में पूछे गए सवालों का क्रम अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए बदल जाता है और NEET-PG 2025 में शामिल होने वाले अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए किसी सवाल के चार विकल्पों का क्रम भी बदल जाता है, इसलिए सवाल की ID नंबर, सही आंसर की और चुने गए जवाब NEET-PG 2025 के लिए इस्तेमाल किए गए मास्टर क्वेश्चन पेपर के अनुसार दिखाए जाएंगे।" आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है।
ऊपर दिए गए नोटिफिकेशन के बाद, कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से NBEMS द्वारा जारी 'अस्पष्ट' आंसर की पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। NEET PG 2025 की याचिका में कहा गया कि NBEMS द्वारा आंसर की जारी करना सिर्फ एक औपचारिकता थी और यह "अस्पष्ट, समझने में मुश्किल और सही तरीके से जांचने लायक नहीं थी।"
NEET PG 2025 Supreme Court hearing: बेंच ने याचिकाकर्ताओं से किया सवाल
पिछली NEET PG सुप्रीम कोर्ट सुनवाई 2025 के दौरान, बेंच ने याचिकाकर्ताओं के इरादों पर सवाल उठाया और याचिका को स्थगित कर दिया। बेंच ने पूछा कि क्या वे कम नंबर आने से नाराज़ हैं; क्या उन्हें लगता है कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है?
कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी कोर्ट एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, तो लोग कानून का गलत फायदा उठाते हैं। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 की सुनवाई 23 सितंबर, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी।
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