Pan Card से जुड़े क्या हैं महत्वपूर्ण नियम, जानें

Jun 30, 2023, 16:13 IST

प्रत्येक भारतीय के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके लिए पहले अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 जून, 2023 तक कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे में वह व्यक्ति पैन कार्ड से जुड़ी जरूरी सेवाओं को लेने में असमर्थ हो जाएगा। हालांकि, क्या आपको पैन कार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में पता है। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

पैन कार्ड से जुड़े नियम
पैन कार्ड से जुड़े नियम

भारत में प्रत्येक नागरिक को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर सरकार जोर दे रही है।

यही वजह है कि पहले इन दोनों कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है।

जिन लोगों ने अभी तक इन दोनों कार्ड को लिंक नहीं किया था, उन्हें एक हजार रुपये का देरी शुल्क भी अदा करना होगा। वहीं, आईटी एक्ट 139AA के 41 नियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इन दोनों कार्ड को लिंक नहीं करवाता है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ऐसे में वह व्यक्ति पैन कार्ड से जुड़ी जरूरी सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित हो जाएगा। हालांकि, क्या आपको पता है कि पैन कार्ड से जुड़े महत्वपूर्ण नियम क्या हैं।

यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

 

ये हैं पैन कार्ड से जुड़े महत्वपूर्ण नियम(PAN CARD RULES)

 

-यदि आप बैंक खाते में 50,000 रुपये या इससे अधिक रुपये जमा करते हैं, तो इसके लिए बैंक आपसे पैन कार्ड की मांग करेगा। ऐसे में इस स्थिति में पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। 

 

-यदि आप अपने खाते के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है।

 

-यदि आप किसी भी इलाके में 5 लाख रुपये की संपत्ति खरीदते या बेचते हैं, तो इसके लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी।

 

-यदि आप किसी पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। 

 

-यदि आप किसी रेस्तरां या फिर होटल में 25,000 रुपये या इससे अधिक का भुगतान कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। 

 

-यदि आपने किसी बीमा कंपनी में एक वर्ष के भीतर 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान किया है, तो इसके लिए आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। 

 

-यदि आप किसी कंपनी या फिर किसी संस्थान को 50,000 रुपये से अधिक का शेयर बेचते हैं, तो तब भी आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। 

 

-आपको बता दें कि पैन नंबर से पहले एक GIR प्रणाली हुआ करती थी, जो कि मैन्यूल थी। यह एक अधिकारी की देखरेख में होती थी। हालांकि, इससे करदाताओं के आंकड़ों में गलती होने की संभावना अधिक रहती थी। बाद में 1972 में भारत सरकार ने पैन कार्ड को लेकर विचार किया और साल 1976 में पैन कार्ड को सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया। 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
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